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Kanpur News: दुष्कर्म के आरोपी को मिला न्याय, कोर्ट से बरी
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इटावा। सात साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में लिखाए गए दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट कोर्ट ने आरोपमुक्त किया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को पुख्ता न मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
चौबिया थाना क्षेत्र में 2018 में एक युवती की मां ने तहरीर देकर हमीद खां निवासी लोकपुरा मौजा बरालोकपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी हमीद 29 दिसंबर 2017 को बहलाकर उनकी बेटी को ले गया था। आरोप है कि युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट कोर्ट में हुई। यहां हमीद की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं सरकारी अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। न्यायाधीश संजय कुमार-4 ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर हमीद को निदोष पाया। उन्होंने हमीद को आरोप मुक्त कर दिया।
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चौबिया थाना क्षेत्र में 2018 में एक युवती की मां ने तहरीर देकर हमीद खां निवासी लोकपुरा मौजा बरालोकपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी हमीद 29 दिसंबर 2017 को बहलाकर उनकी बेटी को ले गया था। आरोप है कि युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट कोर्ट में हुई। यहां हमीद की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं सरकारी अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। न्यायाधीश संजय कुमार-4 ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर हमीद को निदोष पाया। उन्होंने हमीद को आरोप मुक्त कर दिया।
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