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Kanpur News: युवती से दुष्कर्म में दो दोषियों को दस साल की कैद

Sat, 30 Mar 2024 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 30 Mar 2024 12:52 AM IST
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Ten years imprisonment to two culprits for raping a girl
कानपुर देहात। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को करीब दस साल पहले बहलाकर ले जाने के साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के पिता शादी के कार्ड बांटने के लिए 17 मार्च 2013 को बांदा गए थे। उसी दौरान 18 मार्च 2023 को गांव के ही अन्नू उर्फ अरुण कुमार अग्निहोत्री, अजय अग्निहोत्री व रिंकू मिश्रा उसकी पुत्री व भतीजी को बहलाकर ले गए। उसकी पुत्री घर में रखे सोने चांदी के आभूषण व एक लाख 25 हजार रुपये भी ले गई। वापस आने के बाद युवती के पिता ने 21 अप्रैल 2013 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए युवती को बरामद करने के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाने के साथ तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रिंकू की मौत हो गई थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अन्नू उर्फ अरुण कुमार व अजय अग्निहोत्री को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 18-18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर दस माह की अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश किया गया है।
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