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शिक्षक प्रमोशन प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा

Sat, 17 Jan 2015 04:14 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Sat, 17 Jan 2015 04:14 AM IST
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Teacher Promotion Case reached to High Court
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सीधी भर्ती, प्रमोशन प्रक्रिया और 31 दिसंबर 2014 को प्रस्तावित बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बीओएम) का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है।
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जिन शिक्षकों का प्रमोशन स्थगित हुआ है, उन लोगों ने याचिका दाखिल करके राज्यपाल राम नाईक के अधिकार को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि राज्यपाल को बीओएम की मीटिंग स्थगित करने का अधिकार नहीं है।
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इसलिए लिफाफा खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रमोशन, भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इस मामले की सुनवाई सोमवार को संभव है।  

शिक्षकों की सीधी भर्ती और प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को राजभवन बुलाया गया था। वहीं पर हाईकोर्ट का एक नोटिस मिला, जिससे पता चला कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
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अब शिकायत करने वाले शिक्षकों से कहा गया है कि वह अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखें। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता से मुलाकात की और सलाह लेने के बाद कहा कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखने की रणनीति बनाई।

राजभवन गए शिक्षकों ने बताया कि सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़े तीन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें राज्यपाल के उस आदेश की कॉपी भी लगाई गई है, जिसमें नियुक्ति, प्रमोशन और बीओएम की मीटिंग स्थगित किए जाने का आदेश दिया गया था।



अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। जो आदेश आएगा, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध मेें राज्यपाल सचिवालय को भी रिपोर्ट देनी है।
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