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सुप्रीम कोर्ट ने एचबीटीयू के कुलपति की नियुक्ति रद्द की

Wed, 10 May 2017 10:23 AM IST
दिलीप सिंह, अमर उजाला, कानपुर
दिलीप सिंह, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 10 May 2017 10:23 AM IST
सार

-प्रो. एमजेड खान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
-दस साल से कम अनुभव के बाद भी नियुक्ति का मामला

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supreme court upheld appointment of hbtu vice chancellor
एचबीटीयू, कानपुर

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब एचबीटीयू के कुलपति प्रो. एमजेड खान की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर द‌िया है। प्रो. एमजेड खान ने राहत के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट के जज ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका रद्द कर दी है।
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हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) के कुलपति प्रो. एमजेड खान की नियुक्ति सितंबर 2016 में हुई थी। दस साल का अनुभव नहीं होने के बाद भी मानकों को दरकिनार कर एचबीटीयू का कुलपति बना दिया गया।
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संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने कुलपति प्रो. एमजेड खान की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर दस दिन पूर्व सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने नियुक्ति रद्द कर दी थी।
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रो. एमजेड खान सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अब प्रो. एमजेड खान को पद छोड़ना ही होगा।
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