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Kanpur News: जमीन की धोखाधड़ी मामले में दर्ज हुए संतोष व रामू पाठक के बयान
Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
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कानपुर देहात। रसूलाबाद थाने में दर्ज जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के भाई संतोष व रामू पाठक की बृहस्पतिवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम में पेशी हुई। यहां रसूलाबाद थाना के विवेचक ने न्यायालय की अनुमति पर दोनों के बयान दर्ज किए। दोनों औरैया के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। औरैया में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन की हत्या के मामले में उरई जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भड़ारीपुर औरैया निवासी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू पाठक को पुलिस बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे के करीब माती स्थित कोर्ट लेकर आई। वहीं, फिरोजाबाद जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक को दोपहर 03:10 बजे के करीब कोर्ट में लाया गया। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों लोगों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट की अनुमति के बाद रसूलाबाद थाना के विवेचक एसआई रामप्रकाश ने दोनों के रसूलाबाद थाना में दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के मामले में बयान दर्ज किए। इसमें जमीन के बारे में जानकारी की गई। इसके बाद करीब 3:47 बजे पर पुलिस संतोष को फिरोजाबाद व रामू को उरई जेल ले गई। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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कोर्ट की अनुमति के बाद रसूलाबाद थाना के विवेचक एसआई रामप्रकाश ने दोनों के रसूलाबाद थाना में दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के मामले में बयान दर्ज किए। इसमें जमीन के बारे में जानकारी की गई। इसके बाद करीब 3:47 बजे पर पुलिस संतोष को फिरोजाबाद व रामू को उरई जेल ले गई। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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