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Kanpur: बलवा के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई व पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर बाइज्जत बरी

Wed, 03 May 2023 05:55 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 03 May 2023 05:55 PM IST
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SP MLA Amitabh Bajpai and former MLA Kamlesh Diwakar, accused in the case of rebellion, acquitted
फैसला सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते अमिताभ बाजपेई, कमलेश दिवाकर आदि - फोटो : अमर उजाला
एनआरसी बवाल के दौरान तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश से हुई झड़प के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई व पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर को एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट के फैसले को अमिताभ ने इंसाफ की जीत बताया।
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सीएए बवाल के दौरान विधायक अमिताभ बाजपेई और पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर समर्थकों के साथ 21 दिसंबर 2019 को यतीमखाना की ओर जा रहे थे तभी परेड स्थित एकता चौकी के पास मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान अमिताभ बाजपेई की तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश से कहासुनी हो गई थी।
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पुलिस ने धारा 144 लागू होने और यतीमखाना के पास उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की बात कहते हुए विधायक को जाने से रोका था। उनके न मानने पर उनको हिरासत में ले लिया गया था। मामले में पुलिस ने विधायक अमिताभ बाजपेई और कमलेश दिवाकर के खिलाफ बलवा की धारा में चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। इसी मामले में कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया।
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