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यूपी: एसएनके ग्रुप के मालिक व निदेशक को नहीं मिली अंतरिम जमानत, सीजीएसटी की टीम ने दोनों को किया था गिरफ्तार

Thu, 12 Aug 2021 10:03 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 12 Aug 2021 10:03 AM IST
सार

एसएनके ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले व निदेशक अविनाश मोदी को काकादेव थाने से कड़ी सुरक्षा में दोपहर लगभग ढाई बजे सीएमएम कोर्ट में पेश किया गया।

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SNK Group owner and director did not get interim bail
एसएनके पान मसाला कम्पनी के मालिक व निदेशक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लगभग 154 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए एसएनके ग्रुप के मालिक व निदेशक का 24 घंटे का यात्रा अवधि रिमांड (ट्रांजिट रिमांड) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) शैलेंद्र यादव ने स्वीकार कर लिया है। वहीं अभियुक्तों की ओर से दी गई अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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एसएनके ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले व निदेशक अविनाश मोदी को काकादेव थाने से कड़ी सुरक्षा में दोपहर लगभग ढाई बजे सीएमएम कोर्ट में पेश किया गया। यहां सीजीएसटी गाजियाबाद के जांच अधिकारी प्रदीप मणि त्रिपाठी व प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आर्थिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के सामने पेश करने के लिए 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई।
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तर्क रखा कि एसएनके ग्रुप की कंपनी श्री प्रणव इंटरप्राइजेज व एजी सुगंधी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक व निदेशक को सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाते हुए लगभग 154 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
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वहीं अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने तर्क रखा कि कानून की अनदेखी कर बिना किसी पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड का कोई आधार नहीं है। कहा कि दोनों का अपराध गंभीर नहीं है।

कानून में अधिकतम पांच साल की सजा का ही प्रावधान है। अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने से दोनों के भागने, कानून का गलत इस्तेमाल करने या कोई दूसरा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही यह कोई अभ्यस्त अपराधी हैं।

इन आधारों पर दोनों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने और संबंधित कागजात व केस डायरी देखने के बाद सीएमएम ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए 24 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर लिया है। रिमांड अवधि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से शुरू हो गई है।
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