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Kanpur News: लूट के मामले में दोषी को छह साल की सजा
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इटावा। पुलिस मुठभेड़ व लूट के एक छह साल पुराने मामले में दोषी को छह साल एक माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि 14 नवंबर 2018 को संजू नाम का चालक अपने ट्रक को लेकर ऊसराहार क्षेत्र में जा रहा था। तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे ट्रक में बंधक बनाकर उसके पास से नकदी लूट ली। इस संबंध में ट्रक मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और झुंसी पुलिया के पास एक मुठभेड़ के बाद चालक को मुक्त कराया और आशीष यादव निवासी नंदपुर थाना अछल्दा औरैया को गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से लूटे गए रुपया, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने कार्रवाई के बाद आशीष यादव को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। विशेष लोक अभियोजक के साक्ष्यों व गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अखिलेश कुमार ने की है। कोर्ट ने आशीष यादव को दोषी पाया और उसे छह साल एक माह की सजा सुनाई व 13 हजार रुपया के जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि 14 नवंबर 2018 को संजू नाम का चालक अपने ट्रक को लेकर ऊसराहार क्षेत्र में जा रहा था। तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे ट्रक में बंधक बनाकर उसके पास से नकदी लूट ली। इस संबंध में ट्रक मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और झुंसी पुलिया के पास एक मुठभेड़ के बाद चालक को मुक्त कराया और आशीष यादव निवासी नंदपुर थाना अछल्दा औरैया को गिरफ्तार कर लिया।
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उसके पास से लूटे गए रुपया, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने कार्रवाई के बाद आशीष यादव को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। विशेष लोक अभियोजक के साक्ष्यों व गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अखिलेश कुमार ने की है। कोर्ट ने आशीष यादव को दोषी पाया और उसे छह साल एक माह की सजा सुनाई व 13 हजार रुपया के जुर्माना भी लगाया है।