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Kanpur News: हमला कर घायल करने के दोषी को सात साल की कैद

Thu, 01 Feb 2024 03:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 01 Feb 2024 03:55 AM IST
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Seven years imprisonment for the person guilty of assault and injury
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र के कमंडलपुर में करीब पांच साल पहले बकरी को डंडा मारने पर हुए विवाद में अनुसूचित जाति के एक युवक को चाकू मार कर घायल किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी / एसटी एक्ट रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के कमंडलपुर निवासी सुनील ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 3 जून 2018 की शाम भतीजी वंदना घर के बाहर चबूतरे पर लेटी थी। तभी वहां से गुजर रहे गांव के महेश उर्फ कुदारी ने वहीं बंधी उसकी बकरी को डंडा मार दिया। जिसका भतीजी ने विरोध किया तो उसने जाति सूचक गालियां देते हुए भतीजी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुन बचाने के लिए मौके पर आए भतीजे आशीष को महेश ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी / एसटी एक्ट रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया था। वहीं बुधवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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