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Kanpur News: सात बिस्वा चारागाह की जमीन बेच दी, चार पर रिपोर्ट
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कानपुर। बिधनू के हरबसपुर गांव में दो सगे भाइयों ने भाभी के साथ मिलकर चारागाह में दर्ज करीब सात बिस्वा सरकारी जमीन 22.23 लाख रुपये में बेच दी। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छह वर्ष पहले रजिस्ट्री भी कर दी लेकिन ग्राम समाज की जमीन चारागाह में दर्ज होने के चलते दाखिल खारिज नहीं हो सकी। प्रधान की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के बाद लेखपाल ने गुरुवार को दो भाई, भाभी और खरीदार पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
हरबसपुर में हाईवे से सौ मीटर अंदर शिव मंदिर के पीछे दस्तावेजों में चारागाह और जंगल दर्ज है। गांव के सगे भाइयों अनिल त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी ने भाभी साधना त्रिपाठी के साथ मिलकर करीब सात बिस्वा (762.49 वर्ग मीटर) हिस्से पर आठ वर्ष पहले बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया था। बिधनू के खेरसा गांव निवासी दीप कुमार गुप्ता उर्फ दीपू से जमीन का सौंदा कर लिया। 13 फरवरी 2019 को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दीपू की पत्नी ममता गुप्ता के नाम 22 लाख 23 हजार 236 रुपये में चारागाह जमीन की रजिस्ट्री कर दी। ममता ने निर्माण कराकर अनाज का गोदाम खोल रखा है। भूलेख में सरकारी जमीन चारागाह में दर्ज होने से दाखिल खारिज नहीं हुआ।
प्रधान पूजा यादव की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई। लेखपाल रोहित शुक्ला की जांच में मामला सही पाया गया। बिधनू इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, सरकारी संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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हरबसपुर में हाईवे से सौ मीटर अंदर शिव मंदिर के पीछे दस्तावेजों में चारागाह और जंगल दर्ज है। गांव के सगे भाइयों अनिल त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी ने भाभी साधना त्रिपाठी के साथ मिलकर करीब सात बिस्वा (762.49 वर्ग मीटर) हिस्से पर आठ वर्ष पहले बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया था। बिधनू के खेरसा गांव निवासी दीप कुमार गुप्ता उर्फ दीपू से जमीन का सौंदा कर लिया। 13 फरवरी 2019 को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दीपू की पत्नी ममता गुप्ता के नाम 22 लाख 23 हजार 236 रुपये में चारागाह जमीन की रजिस्ट्री कर दी। ममता ने निर्माण कराकर अनाज का गोदाम खोल रखा है। भूलेख में सरकारी जमीन चारागाह में दर्ज होने से दाखिल खारिज नहीं हुआ।
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प्रधान पूजा यादव की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई। लेखपाल रोहित शुक्ला की जांच में मामला सही पाया गया। बिधनू इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, सरकारी संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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