यह पुलिस है...कुछ भी कर सकती है: बिना विवेचना के हटाई डकैती की धारा, पेन से काटकर बदल दीं धाराएं, जानें मामला
Kanpur Dehat News: थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने बताया कि घायल प्रदुम्न की तहरीर पर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर 50 हजार से अधिक का नुकसान पहुंचाने व डकैती की धारा में रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना की जा रही है।
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कहावत है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। किसी मामले को तिल का ताड़ बना सकती है, तो बिना विवेचना कर किसी केस से गंभीर धारा भी हटा सकती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात में रुरा थाना पुलिस के सामने आया है। पुलिस रुपयों के लेनदेन को लेकर हुई घटना के पांचवें दिन घर में घुसकर तोड़फोड़ कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और डकैती की धारा में रिपोर्ट दर्ज की।
एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही एक पुलिसकर्मी ने बिना विवेचना के एफआईआर में दर्ज डकैती की धारा को पेन से काट दिया और धारा तोड़फोड़ के साथ ही मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धारा मामला बदल दिया। हालांकि थाना प्रभारी ने बदली गई एफआईआर की फोटो कॉपी को पीडि़त पक्ष से वापस लेकर उसे एफआईआर की दूसरी कॉपी दी है। मामला रूरा के भिखनापुर गांव का है।
दोनों पक्षों के बीच चले थे ईंट-पत्थर
गांव में रहने वाले जगदीश राठौर के बेटे प्रदुम्न और अरविंद के बेटे शुभम के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर 22 जुलाई की शाम को दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ ईंट पत्थर चल गए थे। इसमें जगदीश राठौर के पक्ष से बहन ममता, बेटियां रोली, पलक, दिव्या व बेटा प्रदुम्न घायल हो गया था। घायल प्रदुम्न ने पुलिस को तहरीर दी है।
पुलिस ने नहीं दर्ज की थी रिपोर्ट
इसमें अरविंद, शुभम, शिवा, आशा व शुभी पर घर में घुसकर मारपीट करने, रोली के जेवरात लूटकर ले जाने व बाइक को क्षतिग्रस्त छीन ले जाने दरवाजे खड़ी बाइक को तोड़ देने का आरोप लगाया था। घटना में घायल कैंसर पीडि़त ममता का जिला अस्पताल और बाकी का सीएचसी इलाज हुआ था। घायल प्रदुम्न ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
धारा 394 को पेन से काट दिया
तब उसने एसपी को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी के आदेश पर रूरा पुलिस ने आईपीसी की धारा 394 और 427 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद थाने के एक पुलिसकर्मी ने पीडि़त पक्ष को एफआईआर की फोटो कॉपी दी, उसमें आईपीसी की धारा 394 को पेन से काट दिया गया। उसके स्थान पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 लिख दी गई। पीडि़त पक्ष एफआईआर की कॉपी लेकर थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह के पास पहुंचा।
दोषी पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई
थानेदार से पीडि़त पक्ष से दी गई एफआईआर की कॉपी को ले लिया और धारा 394 व 427 में दर्ज एफआईआर की कॉपी उन्हें दे दी। थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने बताया कि घायल प्रदुम्न की तहरीर पर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर 50 हजार से अधिक का नुकसान पहुंचाने व डकैती की धारा में रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना की जा रही है। एफआईआर में डकैती की धारा को पेन से काटने के मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।