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Kanpur: शहर में पहली बार बीएनएस की धारा 163 लागू, 29 सितंबर तक एक जगह एकत्र नहीं होंगे पांच से अधिक लोग
Tue, 06 Aug 2024 04:10 PM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Tue, 06 Aug 2024 04:10 PM IST
सार
Kanpur News: नए कानून के बाद शहर में पहली बार बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत बगैर अनुमति जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक है।
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सांकेतिक
- फोटो : amar ujala
विस्तार
नए कानून आने के बाद कानपुर में पहली बार बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस ने आगामी त्योहारों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। इससे पहले धारा 144 लागू की जाती थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरीश चंदर के मुताबिक यह आदेश एक अगस्त से 29 सितंबर तक लागू रहेगा। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं होंगे। जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं होंगे। यह प्रतिबंध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
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आदेश के मुताबिक जिसके पास परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे अन्य साक्ष्य न हों उसे साइबर कैफे का उपयोग न करने दिया जाए। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार जैसे तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेंत, काता, चाकू, लाठी, डंडा या अन्य कोई घातक हथियार आदि किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा।
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुलिस आरक्षी पदों की लिखित परीक्षाएं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होना प्रस्तावित है। केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, नकलविहीन पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अलावा कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति 100 मीटर की परिधि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म या ग्रुप में किसी भी प्रकार की भ्रामक या उत्तेजक पोस्ट व फोटो डालने और फारवर्ड करने में प्रतिबंध रहेगा।
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