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Kanpur News: महानगर में 18 अप्रैल तक धारा 163 लागू

Wed, 19 Feb 2025 01:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2025 01:13 AM IST
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Section 163 implemented in the metropolis till April 18
कानपुर। बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के लिए पुलिस कमिश्नरी में धारा 163 लागू की गई है। यह शांति भंग की धारा है जो पहले 144 हुआ करती थी। एडिश्नल पुलिस कमिश्नर कानून एवं व्यवस्था हरीश चंदर की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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यह मंगलवार से 18 अप्रैल तक के लिए प्रभावी कर दी गई है। इस बीच 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि, होली, रमजान माह, ईद-उल-फितर जैसे त्योहार भी पड़ेंगे।
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त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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धारा 163 में यह रहेगी व्यवस्था

- सांप्रदायिक उन्माद और जातीय संघर्ष पैदा करने वाले गानों पर रोक।

- सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक, धारदार हथियार, तलवार लेकर चलने पर पाबंदी।

- धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर रोक रहेगी।

- सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग नहीं खड़े हो सकेंगे।

- अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, आडियो-वीडियो, सीडी के प्रयोग पर रोक।

- धार्मिक, राजनैतिक, अन्य समूहों की ओर से बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।

- तेज ध्वनि करने वाले पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी।

- शादी समारोह, जुलूस, समारोह, धरना और प्रदर्शन में हर्ष फायरिंग पर रोक रहेगी।

- रात दस से सुबह छह बजे तक तेज ध्वनि वाले यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी रहेगी।

- चाइनीज मांझा और लोहे के तार बांधकर पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

- गुब्बारों में रंग या पानी भरकर किसी के ऊपर फेंका नहीं जा सकता है।

- परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा।

- परीक्षा केंद्रों पर नकल और नकल के संसाधनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

- इंटरनेट मीडिया पर उत्तेजक और भ्रामक पोस्ट डालने और फारवर्ड करने पर रोक लगाई।
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