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Kanpur: 10 माह में छठवीं बार धारा-144 लागू, परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला

Fri, 14 Oct 2022 06:00 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 14 Oct 2022 06:00 PM IST
सार

कमिश्नरेट पुलिस ने त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए कानपुर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Section-144 was implemented in Kanpur for the sixth time in 10 months
कानपुर में धारा 144 लागू - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर कमिश्नरी पुलिस ने परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए एक बार फिर से एक माह के लिए शहर में धारा-144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरी पुलिस पिछले 10 माह में छठवीं बार धारा 144 लागू की है।

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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कानपुर में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 (पीईटी), दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल परीक्षा, यूजीसी नेट, अग्निवीर रैली भर्ती के साथ ही धनतेरस, दीवाली, भैय्यादूज समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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14 अक्तूबर 15 से नवंबर तक कानपुर में धारा-144 लागू रहेगी। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए सभी डीसीपी, एसीपी और थानेदारों को आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पब्लिक से भी इसका पालन करने की अपील की गई है।

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कब कब लगा धारा 144

  • 9 जनवरी से 10 जनवरी तक
  • 19 जनवरी से 20 मार्च तक
  • 24 मार्च से 10 मई तक
  •  7 जून से 31 जुलाई तक
  • 18 अगस्त से 31 सितंबर तक
  • 14 अक्तूबर से 13 नवंबर तक

धारा-144 के दौरान यह रहेगा प्रतिबंधित

  • परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
  • कोई भी व्यक्ति शस्त्र के साथ ही लाठी-डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, बरछी और गुप्तियां लेकर नहीं घूम सकता है।
  • प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 (पीईटी), दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल परीक्षा, यूजीसी नेट, अग्निवीर रैली भर्ती में नकल रोकने के लिए अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
  • परीक्षा केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की दूरी से 200 गज के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं होने देगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • किसी भी तरह का विवादित धार्मिक पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़नेे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • माहौल बिगाड़ने वाला भाषण या फिर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
  • कोई भी व्यक्ति खुले या फिर मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री जमा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • कानपुर कमिश्नरेट की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण या प्रकाशन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • साइबर कैफे वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है, किसी भी बाहरी व्यक्ति जिसके पास कोई पहचान पत्र नहीं होगा उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्टर मेंटेन करने की चेतावनी दी गई है।
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