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Kanpur News: स्कूल बच्चों को प्रवेश दें, उनको पात्रता जांचने का अधिकार नहीं

Sat, 13 Jun 2026 02:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 02:42 AM IST
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Schools must admit children; they do not have the authority to verify eligibility.
कानपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश देने में आ रहीं दिक्कतों पर शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों को छात्रों की पात्रता जांचने का अधिकार नहीं है उन्हें सीधे प्रवेश देना होगा। बैठक में स्कूलों ने अपात्र छात्रों की ओर से गलत आय प्रमाण पत्र बनवाकर योजना का लाभ लेने की शिकायत की।
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सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों की आपत्तियां सुनने के बाद एडीएम सिटी ने दो टूक शब्दों में कहा कि स्कूलों को पात्रता जांच के बजाय प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। बैठक में 20 में से केवल आठ स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीएसए हरिओम सिंह ने अनुपस्थित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करने की बात कही है। मालूम हो कि कई निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस पर बीएसए ने 20 स्कूलों की सूची डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी थी। डीएम ने शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी नामित किया है। बैठक में करीब एक घंटे तक इस पर चर्चा हुई और प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। (ब्यूरो)
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