काम की खबर: कानपुर में आरटीओ ने बकायेदार व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए लागू की OTS, जानें कब तक मिलेगा लाभ
कानपुर में 12 वाहन स्वामियों पर 35 करोड़ का टैक्स बकाया है। आरटीओ ने बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। जानें कब तक इसका लाभ उठा सकते हैं।
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शहर के 12 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन स्वामियों पर लगभग 35 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जिसमें से कुछ तो कई वर्षों के बकायेदार हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को कई बार नोटिस दिया गया। आरसी भी जारी हुई, लेकिन टैक्स की राशि जमा नहीं हो सकी। इस समस्या को देखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ) की ओर से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह पांच फरवरी 2025 तक रहेगी। इसके अंतर्गत वाहन स्वामियों को मूल कर तो देना होगा, जबकि अन्य जुर्माने पर छूट मिलेगी।
कानपुर संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से पंजीकृत ऑटो, टेंपो, लोडर, मैक्सी कैब, बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों को उनके निर्धारित समय के अनुसार टैक्स जमा करना पड़ता है। बस को हर महीने, जबकि मैक्सी कैब, ट्रक, ऑटो-टेंपो को प्रत्येक चार महीने में टैक्स जमा करना जरूरी है। काफी संख्या में वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर छूट के लिए साल भर का टैक्स जमा कर देते हैं। यह ऑटो जेनरेटेड व्यवस्था रहती है, जिसकी छूट अपने आप निर्धारित होती है। विभाग से पंजीकृत 12763 वाहन स्वामी लंबे समय से टैक्स के बकायेदार हैं। कई तो 15 से 20 साल पुराने मामले हैं। विभाग ने इसकी वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। यह योजना शासन की ओर से मंजूर हो गई है। शासन की ओर से गजट जारी हो गया है।
टैक्स में छूट के लिए करना होगा आवेदन
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि टैक्स में छूट के लिए आवेदकों को आवेदन करना होगा। तिपहिया और हल्के वाहनों (7500 सकलयान भार वाले) के लिए 200 रुपये, जबकि बस और ट्रक के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित है। इस योजना में न्यायालयों में लंबित वाद वाले वाहन स्वामी भी आवेदन कर सकेंगे। उन्हें पहले आवेदन करने से पूर्व न्यायालय में लंबित वाद को वापस लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
686 वाहन स्वामियों को आरसी जारी
आरटीओ की ओर से 1215 लोगों को डिमांड नोटिस जारी हुआ था, जिसमें से 686 को आरसी जारी कर दी गई है। यह आरसी तीन दिन पूर्व जारी हुई है। इसमें से 12 वाहन स्वामी अपने टैक्स की बकायेदारी जमा करा चुके हैं।