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MLA Ifran Solanki: सपा विधायक को रंगदारी मामले में राहत, VC से होगी पेशी...अब नहीं करना पड़ेगा ये

Tue, 28 Mar 2023 10:22 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 28 Mar 2023 10:22 PM IST
सार

Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी को रंगदारी मामले में बड़ी राहत मिल गई है। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। अब उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।

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Relief to SP MLA Ifran Solanki  in extortion case, will appear before Video Conferencing
सपा विधायक इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ आगजनी कांड के बाद रंगदारी मामले में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिल गई है। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के लिए मंजूरी दे दी है।

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महराजगंज जेल में बंद इरफान को अब हर तारीख पर पेशी के लिए 800 किमी की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद द्वारा जाजमऊ थाने में रंगदारी मांगने की बात कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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25 मार्च को कोर्ट ने इरफान, रिजवान व पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। अब इस मुकदमे में भी गवाही शुरू होनी है। ऐसे में हर तारीख पर इरफान को कोर्ट आना होता। इस पर इरफान ने एक अर्जी कोर्ट में देकर कहा था कि उनके दोनों गुर्दों में पथरी और रीढ़ की हड्डी में दर्द है।

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पांच शर्तों पर व्यक्तिगत हाजिरी से मिली छूट
रमजान में वह रोजा रखेंगे, जिससे स्वास्थ्य और भी प्रभावित होगा। हर तारीख पर लगभग 800 किमी की यात्रा करके वह आते हैं। इससे बहुत परेशानी होती है। उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इरफान की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पांच शर्तों पर व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है।

कोर्ट जब बुलाएगी, तब हाजिर होना होगा
इरफान हर तारीख पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश रहेगा। गवाह आने पर अधिवक्ता जिरह करेंगे, टालने के लिए कोई अर्जी नहीं देंगे। इरफान की गैर हाजिरी के आधार पर कोर्ट की कार्यवाही टाली नहीं जाएगी। कोर्ट में हाजिर न होने के आधार पर वह गवाही पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। कोर्ट जब बुलाएगी वह हाजिर होगा।

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