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नकली शराब तैयार कर आसपास के जिलों में करता था तस्करी, अब मिली उम्रकैद

Tue, 26 Mar 2019 10:20 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 26 Mar 2019 10:20 PM IST
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raw liquor manufacturer get life prison
कच्ची शराब। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
औरैया में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने थाना बिधूना क्षेत्र में नकली शराब तैयार कर उसकी तस्करी करने में दोषी को आजीवन कारावास दी है। एक लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अभियोजन के अनुसार, थाना बिधूना के तत्कालीन निरीक्षक हरपाल सिंह तीन अप्रैल 2014 को गश्त पर थे।
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उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शाम गपचरियापुर निवासी राजपाल यादव व एक अन्य मिलकर नकली शराब तैयार करते हैं तथा कार से मांग के आधार पर वोटरों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए शराब की तस्करी करते हैं। ये लोग नाजायज असलहा भी रखते हैं। सूचना पर पुलिस ने नकली शराब की तस्करी गांव-गांव करते गपचरियापुर निवासी राजपाल को गिरफ्तार किया।
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जहरीली शराब से हर साल होती हैं सैकड़ों मौतें

मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद हुई तथा अवैध असलहे बंदूक व कारतूस भी मिले। विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा चार्जशीट के आधार पर एडीजे राम अवतार यादव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से डिप्टी डीजीसी अरविंद राजपूत ने कहा कि अपमिश्रित शराब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, को अवैध रैपर व होलोग्राम लगाकर चुनाव के समय लोगों को बेचने का काम अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था।

जीवन जीवन से खिलवाड़ करने वाले को कठोर दंड दिया जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे राम अवतार यादव ने राजपाल पुत्र लालमन यादव निवासी गपचरियापुर को आजीवन कारावास तथा एक लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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