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Kanpur News: दुष्कर्म करने वाले को आठ साल की कैद

Sat, 06 Dec 2025 02:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 02:16 AM IST
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Rapist sentenced to eight years' imprisonment
कानपुर। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म व कुकर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने आठ साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से दस हजार रुपये रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीडि़ता के पति को दिए जाएंगे। दुष्कर्मी छह साल से जेल में ही बंद है।
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गोविंद नगर के नौरैया खेड़ा निवासी महिला के घर के सामने रहने वाले मजदूर महेश यादव ने 12 अगस्त 2019 को घर में घुसकर दुष्कर्म व कुकर्म किया था। घटना के समय महिला का पति मजदूरी करने फैक्टरी गया था। 100 नंबर पर महिला ने सूचना दी तो पुलिस ने उसे हैलट में भर्ती कराया था। महिला के पति ने गोविंदनगर थाने में महेश के खिलाफ दुष्कर्म, कुकर्म व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पति समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने महेश को दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई हालांकि एससीएसटी एक्ट के तहत उस पर दोष साबित नहीं हो सका।
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