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Kanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
Fri, 21 Feb 2025 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 21 Feb 2025 12:55 AM IST
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कानपुर देहात। सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 16 अक्तूबर 2022 को अपने घर में सो रही थी। उसके पति पड़ोस में एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसी दौरान रात के समय गांव का रहने वाले कुंवर लाल ने घर आकर उसे दबोच लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पति व मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कुंअरलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी कुंअरलाल को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 15,000 रूपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 10 माह के अतिरिक्त कारावास व अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 16 अक्तूबर 2022 को अपने घर में सो रही थी। उसके पति पड़ोस में एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसी दौरान रात के समय गांव का रहने वाले कुंवर लाल ने घर आकर उसे दबोच लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पति व मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।
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मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कुंअरलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी कुंअरलाल को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 15,000 रूपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 10 माह के अतिरिक्त कारावास व अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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