UP: सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, उन्नाव में 100 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Kanpur News: सलीम के मुताबिक उनके पास हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी इनके कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। 2021 में इस आदेश का कंटेप्ट किया गया था, जिसमें तत्कालीन एसएसपी डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने हलफनामा दिया था कि उनका कोई भी पुलिस कर्मी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
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कानपुर में आजगनी समेत अन्य मामलों में जेल भेजे गए इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों पर एक और रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोप है कि सपा विधायक के इशारे पर उनके गुर्गों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एपिफिनी स्कूल की 100 करोड़ की संपत्ति दूसरे के नाम कर दी।
अब उस जमीन को बेच रहे हैं। मामले में डायोसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर रेवंड जॉनसन टीजन ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रेवंड जॉनसन टीजन ने बताया कि 2003 से कंपनी के डॉयरेक्टर हैं।
आरोप है कि विधायक इरफान सोलंकी के संरक्षण में मोहम्मद सलीम उर्फ बिरयानी ने दो साथियों व मोहित कुमार के नाम द चर्च ऑफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन नाम से एक ट्रस्ट उन्नाव में रजिस्टर्ड कराया। दुर्योधन और दीपक कुमार को फर्जी डॉयरेक्टर बताते हुए 100 रुपये के स्टांप पर ट्रांसफर डीड बनवा ली।
जमीन को कब्जा कर बेचना शुरू किया
इसके बाद जमीन को कब्जा कर बेचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने सहयोगियों कर्नलगंज निवासी मोहम्मद रईस, तलाक महल निवासी मोहम्मद सलीम, कर्नलगंज निवासी अनिल कुमार, मोहित कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद रफीक के साथ धमकाया।
जान से मारने की धमकी दे रहे हैं आरोपी
साथ ही, विजय मंटोड, दुर्योधन प्रसाद, रज्जन बाजपेई, फतेहपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर अज्जन और नई सड़क निवासी हिस्ट्रीशीटर शौकत अली, आगरा सिटी निवासी लियाकत मोकुर्ब खान, यशोदा नगर गंगापुर कॉलोनी निवासी अर्पित मिश्रा व 10 अन्य लोगों की मदद से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
आधा दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
यहीं नहीं आए दिन उनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं। थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, प्लॉट पर कब्जा समेत आधा दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है।
रसूक की वजह से दर्ज करा रहे फर्जी एफआईआर
रेवंड जॉनसन टीजन ने बताया कि आरोपी अपने रसूख की वजह से झूठा केस दर्ज करा रहे हैैं और धमकी दे रहे हैं। इसके चलते वह अपने मुकदमे की पैरवी भी नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं दस्तावेजों में लगाया गया आधार कार्ड का पता भी जांच में फर्जी पाया गया है। जिसमें बीएम लाल, मोहित कुमार, दीपक कुमार, दुर्योधन प्रसाद शामिल हैं।
ट्रस्ट के डायरेक्टर की तहरीर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। -बीपी जोगदंड, पुलिस कमिश्नर
इरफान के जेल जाते ही बन गए सभी इरफान के साथी
कर्नलगंज के तलाक महल निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया कि इरफान से उनका कोई संबंध नहीं है। ये विवाद काफी दिनों से चल रहा है। एक मुकदमा 78/22 रेवंड जॉनसन टीजन ने रेलबाजार में दर्ज कराया था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 के बीच उनके खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया था।
इनके कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा
कर्नलगंज थाने में 25 जुलाई को जिस तहरीर पर केस दर्ज कराया गया है। यही तहरीर कोर्ट में केस दर्ज कराने को लेकर दी गई है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होनी है। सलीम के मुताबिक उनके पास हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी इनके कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। 2021 में इस आदेश का कंटेप्ट किया गया था, जिसमें तत्कालीन एसएसपी डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने हलफनामा दिया था कि उनका कोई भी पुलिस कर्मी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद भी पुलिस उनका पक्ष जाने बगैर एफआईआर दर्ज कर ली है।