फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Pintu Sengar murder case: Appeal in Supreme Court for dismissal of a constable bail

पिंटू सेंगर हत्याकांड: सिपाही की जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील

Thu, 29 Apr 2021 02:44 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 29 Apr 2021 02:44 PM IST
विज्ञापन
Pintu Sengar murder case: Appeal in Supreme Court for dismissal of a constable bail
पूर्व बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड - फोटो : amar ujala
पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी सिपाही श्याम सुशील मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना समेत तीन जजों की बेंच ने अपील पर सुनवाई की। सिपाही और उत्तर प्रदेश सरकार को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन


कानपुर में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शक्ति पांडे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पक्ष रखा। अपील में कहा कि पिंटू की हत्या के लिए पहले सिपाही श्याम सुशील ने ही मुख्य अभियुक्त पप्पू स्मार्ट से सुपारी ली थी, लेकिन हत्याकांड को अंजाम न दे पाने के कारण बाद में हैदर नाम के बदमाश को 40 लाख रुपये में सुपारी दी गई।
विज्ञापन


षड्यंत्र के तहत 20 जून 2020 को जेके कॉलोनी में दिनदहाड़े शूटरों ने गोलियां बरसाकर पिंटू की हत्या कर दी। सत्र न्यायालय से उसकी जमानत खारिज होने के बाद पिछले दिनों हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। अधिवक्ता ने तर्क रखा कि सिपाही श्याम सुशील दबंग है। जमानत पर बाहर आने के बाद वह एफआईआर दर्ज कराने वाले पिंटू के भाई धर्मेंद्र सेंगर, उसके परिजनों, मुकदमे के गवाहों को धमका सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed