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अब अपील ऑनलाइन दाखिल करना जरूरी, सीए एसोसिएशन की बैठक में जीएसटी अपील और रिवर्स चार्ज पर हुई चर्चा
Sat, 13 Mar 2021 01:38 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 13 Mar 2021 01:38 AM IST
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वस्तु एवं सेवा कर
- फोटो : iStock
कानपुर में शुक्रवार को गैंजेस क्लब में कानपुर जीएसटी सीए एसोसिएशन की बैठक हुई। जिसमें व्यापारियों द्वारा जीएसटी फाइल करने और रिवर्स चार्ज के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीए नीतीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि अब अपील ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक हो गया है।
किसी भी ऑर्डर से संतुष्ट न होने पर वादी को यह अधिकार है कि वह ऑर्डर प्राप्त होने के तीन माह में ऑनलाइन अपील कर सकता है। विशेष परिस्थतियों में एक माह समय सीमा बढ़ाकर अपील की जा सकती है। इसके लिए 10 प्रतिशत टैक्स की डिमांड जमा करना होता है।
अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। सीए प्रखर गुप्ता ने कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया है। रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए
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व्यक्ति को टर्नओवर के साथ जीएसटी पंजीकृत होना आवश्यक है। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत माल परिवहन एजेंसी, रिकवरी एजेंट, कंपनी के निदेशक, एक व्यक्ति अधिवक्ता एवं उनकी फर्म, बीमा एजेंट, सुरक्षा सुविधाएं, मोटर वाहनों के किराये की सेवाएं शामिल हैं। किसी वस्तु व सेवाओं में जीएसटी की छूट दिए जाने पर रिवर्स चार्ज लागू नहीं होगा।
आरसीएम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा उसी माह किया जा सकता है, जिस माह में आरसीएम के तहत जीएसटी का नकद भुगतान किया गया हो। बैठक में सीए धमेंद्र श्रीवास्तव, सीए पीयूष अग्रवाल, डॉ. राजेश मेहरा, अतुल मेहरोत्रा, राजेश कनौजिया, अतुल मेहता, एसके अवस्थी सहित तमाम सीए मौजूद रहे।
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किसी भी ऑर्डर से संतुष्ट न होने पर वादी को यह अधिकार है कि वह ऑर्डर प्राप्त होने के तीन माह में ऑनलाइन अपील कर सकता है। विशेष परिस्थतियों में एक माह समय सीमा बढ़ाकर अपील की जा सकती है। इसके लिए 10 प्रतिशत टैक्स की डिमांड जमा करना होता है।
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अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। सीए प्रखर गुप्ता ने कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया है। रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए
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व्यक्ति को टर्नओवर के साथ जीएसटी पंजीकृत होना आवश्यक है। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत माल परिवहन एजेंसी, रिकवरी एजेंट, कंपनी के निदेशक, एक व्यक्ति अधिवक्ता एवं उनकी फर्म, बीमा एजेंट, सुरक्षा सुविधाएं, मोटर वाहनों के किराये की सेवाएं शामिल हैं। किसी वस्तु व सेवाओं में जीएसटी की छूट दिए जाने पर रिवर्स चार्ज लागू नहीं होगा।
आरसीएम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा उसी माह किया जा सकता है, जिस माह में आरसीएम के तहत जीएसटी का नकद भुगतान किया गया हो। बैठक में सीए धमेंद्र श्रीवास्तव, सीए पीयूष अग्रवाल, डॉ. राजेश मेहरा, अतुल मेहरोत्रा, राजेश कनौजिया, अतुल मेहता, एसके अवस्थी सहित तमाम सीए मौजूद रहे।