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Kanpur News: धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत नहीं
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कानपुर। ऑपरेशन महाकाल के तहत दर्ज धोखाधड़ी के एक मुकदमे में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के ग्राम अर्रा निवासी मोती सिंह की जमानत अर्जी अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने खारिज कर दी है।
शिवम केसरवानी और उसके दोस्त अशोक कुमार कुशवाहा को जरौली निवासी सोनू सिंह तोमर और अर्रा निवासी मोती सिंह ने खाड़ेपुर स्थित दो मंजिला भवन दिखाया। बाद में रामप्रकाश वर्मा के मकान के कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उक्त मकान को दर्शनलाल का बताकर 57.50 लाख रुपये में बेच दिया गया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। कब्जा दिलाने के लिए कहा तो अतिरिक्त दस लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर गाली-गलौज कर जानमाल की धमकी दी थी। शिवम ने हनुमंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मोती सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मोती ने जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर अर्जी खारिज कर दी।
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शिवम केसरवानी और उसके दोस्त अशोक कुमार कुशवाहा को जरौली निवासी सोनू सिंह तोमर और अर्रा निवासी मोती सिंह ने खाड़ेपुर स्थित दो मंजिला भवन दिखाया। बाद में रामप्रकाश वर्मा के मकान के कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उक्त मकान को दर्शनलाल का बताकर 57.50 लाख रुपये में बेच दिया गया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। कब्जा दिलाने के लिए कहा तो अतिरिक्त दस लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर गाली-गलौज कर जानमाल की धमकी दी थी। शिवम ने हनुमंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मोती सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मोती ने जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर अर्जी खारिज कर दी।
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