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ट्रांस गंगा सिटी का पंजीकरण न कराया तो भरना पड़ेगा 100 करोड़ जुर्माना
Wed, 23 Jan 2019 11:22 AM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 23 Jan 2019 11:22 AM IST
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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के सचिव अबरार अहमद ने ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, उन्नाव का रेरा में पंजीकरण न कराने पर उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। मंगलवार को ट्रांस गंगा मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने यूपीसीडा अधिकारियों को हर हाल में 31 जनवरी 2019 तक पंजीकरण करा लेने के निर्देश दिए। ऐसा न करने पर कम से कम 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
यूपीसीडा की ओर से विकसित की जा रही योजना का पंजीकरण अधिकारियों ने नहीं कराया। दो वर्षों से अपने प्लाट का कब्जा न मिलने से परेशान योजना के आवंटियों ने ट्रांस गंगा सिटी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए रेरा में योजना का पंजीकरण न कराने की शिकायत की थी। इस पर यूपी रेरा ने यूपीसीडा को पक्ष रखने का नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई लखनऊ में मंगलवार को हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी और आयकर अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख पांच फरवरी तय की गई है।
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यूपीसीडा की ओर से विकसित की जा रही योजना का पंजीकरण अधिकारियों ने नहीं कराया। दो वर्षों से अपने प्लाट का कब्जा न मिलने से परेशान योजना के आवंटियों ने ट्रांस गंगा सिटी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए रेरा में योजना का पंजीकरण न कराने की शिकायत की थी। इस पर यूपी रेरा ने यूपीसीडा को पक्ष रखने का नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई लखनऊ में मंगलवार को हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी और आयकर अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख पांच फरवरी तय की गई है।
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