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कानपुर: एक अप्रैल से कंडम हो जाएंगे 20 साल पुराने चार पहिया वाहन, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत लागू होगी नई स्क्रैप पॉलिसी

Mon, 21 Mar 2022 10:33 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 21 Mar 2022 10:33 AM IST
सार

एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा के मुताबिक, कंडम वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन तय हो गई है। अब लाइसेंस लेने वाले कबाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। हर लाइसेंसधारी कबाड़ी को खरीदे गए वाहन का ब्योरा मसलन इंजन, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी।

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New scrap policy will be implemented under the Central Motor Vehicles Act
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

15 साल पुराने हो चुके सरकारी, व्यावसायिक और 20 साल की उम्र पूरी कर चुके निजी चार पहिया वाहन एक अप्रैल से कंडम हो जाएंगे। दरअसल, इस दिन से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी (कबाड़ नीति) लागू हो रही है।

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कंडम वाहन खरीदने के लिए जिलों में कबाड़ियों को लाइसेंस दिया जाएगा। वाहन कंडम कराने के बाद मालिकों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसे दिखाकर वे नए वाहन खरीदने में पांच प्रतिशत छूट पा सकेंगे। इसके लिए कबाड़ी को प्रमाणपत्र का ऑनलाइन सत्यापन करना होगा।
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कबाड़ी को एक-एक कंडम वाहन का ब्योरा रिकॉर्ड में रखना होगा। एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा के मुताबिक, कंडम वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन तय हो गई है। अब लाइसेंस लेने वाले कबाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।
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हर लाइसेंसधारी कबाड़ी को खरीदे गए वाहन का ब्योरा मसलन इंजन, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी। इसके बाद विभाग उस वाहन का पंजीकरण निरस्त करेगा। कबाड़ी वाहन स्वामी को आरटीओ द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र देगा, जिसकी वैधता दो साल की होगी।

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