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कानपुर: यूपी में नई श्रम सुरक्षा नियमावली लागू, नियुक्तिपत्र और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य
Tue, 22 Sep 2026 07:56 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:56 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2026 से नई उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली-2026 लागू कर दी है। यह नियमावली भारत सरकार के उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा कोड-2020 के तहत बनाई गई है। भारत सरकार ने संबंधित कोड को 21 नवंबर 2025 से लागू किया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली जारी की है।
उप निदेशक कारखाना सचिन कुमार यादव ने बताया कि इसमें श्रमिक हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को लिखित नियुक्तिपत्र देना अनिवार्य होगा। काम पर लगाने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण और कार्य के दौरान नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच करानी होगी। नियमावली में रजिस्टरों की संख्या भी कम की गई है। विभाग के अनुसार सभी प्रावधानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। नियमावली संहिता-2020 की धारा 143 के तहत लागू की गई है। पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट uplabour.gov.in के नए श्रम कोड अनुभाग में उपलब्ध है।
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उप निदेशक कारखाना सचिन कुमार यादव ने बताया कि इसमें श्रमिक हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को लिखित नियुक्तिपत्र देना अनिवार्य होगा। काम पर लगाने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण और कार्य के दौरान नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच करानी होगी। नियमावली में रजिस्टरों की संख्या भी कम की गई है। विभाग के अनुसार सभी प्रावधानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। नियमावली संहिता-2020 की धारा 143 के तहत लागू की गई है। पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट uplabour.gov.in के नए श्रम कोड अनुभाग में उपलब्ध है।
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