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औरैया: एमएलसी कमलेश पाठक के भाई की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
Mon, 28 Sep 2020 11:46 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 28 Sep 2020 11:46 PM IST
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एमएलसी कमलेश पाठक
डीएम अभिषेक सिंह ने एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू पाठक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। भड़ारीपुर गांव निवासी रामू पाठक की अपराध के जरिए अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया जाएगा।
अभियुक्त रामू पाठक की अचल संपत्ति में पढ़ीन दरवाजा में एक पक्का मकान, भड़ारीपुर गांव में पांच प्लॉट, मधुपुर में एक प्लॉट, सुरान रोड, और महावीर गंज में एक-एक मकान के साथ नारायणपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर है।
इसी मंदिर में दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। वहां पर रकबा 0.109 हेक्टेयर, 0.081 हेक्टेयर, 0.109 हेक्टेयर, 0.1069 हेक्टेयर, 0.012 हेक्टेयर भूमि रामू पाठक की पत्नी ज्योति पाठक आदि के नाम दर्ज है।
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चल संपत्ति में अभियुक्त रामू पाठक के नाम इनोवा कार, एक बुलेट मोटर साइकिल और एक एक्टिवा भी है। रामू पाठक ने चल व अचल संपत्ति अपने व अपने परिवार के नाम पर खरीदी है। चल व अचल संपत्ति को रामू पाठक अपने स्वामित्व एवं कब्जे से न हटा दे और ऐसा कर खुद को निर्दोष साबित न कर सके, इसके चलते डीएम ने चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर को बनाया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी को सभी चल संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिए। इस संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्त होने के तीन माह में अभियुक्त कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है।
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अभियुक्त रामू पाठक की अचल संपत्ति में पढ़ीन दरवाजा में एक पक्का मकान, भड़ारीपुर गांव में पांच प्लॉट, मधुपुर में एक प्लॉट, सुरान रोड, और महावीर गंज में एक-एक मकान के साथ नारायणपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर है।
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इसी मंदिर में दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। वहां पर रकबा 0.109 हेक्टेयर, 0.081 हेक्टेयर, 0.109 हेक्टेयर, 0.1069 हेक्टेयर, 0.012 हेक्टेयर भूमि रामू पाठक की पत्नी ज्योति पाठक आदि के नाम दर्ज है।
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चल संपत्ति में अभियुक्त रामू पाठक के नाम इनोवा कार, एक बुलेट मोटर साइकिल और एक एक्टिवा भी है। रामू पाठक ने चल व अचल संपत्ति अपने व अपने परिवार के नाम पर खरीदी है। चल व अचल संपत्ति को रामू पाठक अपने स्वामित्व एवं कब्जे से न हटा दे और ऐसा कर खुद को निर्दोष साबित न कर सके, इसके चलते डीएम ने चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर को बनाया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी को सभी चल संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिए। इस संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्त होने के तीन माह में अभियुक्त कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है।