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Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 05 Dec 2025 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 05 Dec 2025 12:50 AM IST
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Man convicted of raping innocent girl sentenced to life imprisonment
कानपुर देहात। चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में तीन साल की मासूम के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म की घटाना की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्यों व गवाहों के बयान पर दोषी ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के निवासी पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच मई 2019 को घर में छत पर सो रही तीन साल की मासूम को गांव का बालकिशन सोते से उठा कर खेत ले गया। यहां पर उसने दुष्कर्म किया। सुबह बच्ची न मिलने पर जब खोजबीन शुरू की गई तो बेटी सरैया बंबा के पास रोते बिलखते मिली थी। मासूम ने आप बीती बता आरोपी बालकिशन को पहचाना था।
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पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। साथ ही विवेचना करते हुए आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले में अदालत में अभियोजन की ओर से 12 लोगों की गवाही की गई। इसमें मासूम द्वारा आरोपी को पहचाना जाना अहम माना गया। बुधवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के जिराह और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बालकिशन को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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