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अप्रैल से कंपनी बनाओ चुटकी में
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
Updated Mon, 28 Mar 2016 12:25 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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प्रदीप अवस्थी
कानपुर। केंद्र सरकार नए वित्तीय वर्ष से कंपनी गठन की प्रक्रिया आसान करने जा रही है। दो से तीन दिन में ही कंपनी का नाम एप्रूव हो जाएगा और साथ ही कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इससे कंपनी बनाकर कारोबार करना आसान होगा। यह कवायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता) के तहत की जा रही है। सरकार की मंशा है कि कारोबार करने के लिए कागजी कार्यवाही को कम से कम किया जाए। इसके लिए सरकार कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन करने जा रही है।
कंपनी बनाने में वर्तमान में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए सरकार के कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है। इसे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर नाम दिया गया है। इसका कार्यालय गुड़गांव के मनेसर में बनाया गया है। अब कंपनी गठन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आवेदन करने के बजाय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद दो से तीन दिन में ही कंपनी का नाम फाइनल होने पर तत्काल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इसकी सूचना संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार 28 मार्च को इसका सर्कुलर जारी कर सकती है। एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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कानपुर। केंद्र सरकार नए वित्तीय वर्ष से कंपनी गठन की प्रक्रिया आसान करने जा रही है। दो से तीन दिन में ही कंपनी का नाम एप्रूव हो जाएगा और साथ ही कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इससे कंपनी बनाकर कारोबार करना आसान होगा। यह कवायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता) के तहत की जा रही है। सरकार की मंशा है कि कारोबार करने के लिए कागजी कार्यवाही को कम से कम किया जाए। इसके लिए सरकार कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन करने जा रही है।
कंपनी बनाने में वर्तमान में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए सरकार के कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है। इसे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर नाम दिया गया है। इसका कार्यालय गुड़गांव के मनेसर में बनाया गया है। अब कंपनी गठन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आवेदन करने के बजाय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद दो से तीन दिन में ही कंपनी का नाम फाइनल होने पर तत्काल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इसकी सूचना संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार 28 मार्च को इसका सर्कुलर जारी कर सकती है। एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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