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महोबा कांड: क्रशर कारोबारी की मौत का मामला, हाईकोर्ट में टली पूर्व एसपी की जमानत पर सुनवाई

Tue, 10 Nov 2020 10:48 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 10 Nov 2020 10:48 PM IST
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Mahoba Case: Hearing on the bail of former SP postponed in the High Court
इंद्रकांत त्रिपाठी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
महोबा जिले में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
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वहीं, आरोपी ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी की जमानत अर्जी पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। कस्बा करबई निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिसमें तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र समेत कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
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आठ सितंबर को गोली लगने से क्रशर कारोबारी घायल हो गए थे। 13 सितंबर को कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसपी, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र व एक सिपाही समेत पांच के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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घटना के बाद से आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर और सिपाही फरार चल रहे हैं। इधर, फरार चल रहे आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ हाईकोर्ट की एंटी करप्शन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दो नवंबर को दी थी।


इसकी मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इंद्रकांत के भाई रविकांत ने बताया कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को टल गई। अब 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। वहीं, जेल में बंद आरोपी ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी की जमानत अर्जी पर भी मंगलवार सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने 23 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।
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