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Mahoba: बालिका से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
Thu, 05 Sep 2024 06:20 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 05 Sep 2024 06:20 PM IST
सार
Mahoba News: चार वर्षीय मासूम को टॉफी खिलाने के बहाने दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
महोबा जिले में बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने के चार साल पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 30 मई 2020 को उसकी चार वर्षीय बेटी घर के सामने चबूतरे पर बैठी थी।
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उसी दौरान गांव का 19 वर्षीय अनिल अहिरवार भी वहां पहुंच गया। शाम सात बजे उसकी बेटी वहां से लापता हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि अनिल उसे अपने साथ टॉफी खिलाने के बहाने ले गया है। तलाश करते हुए एक ग्रामीण के पशुबाड़े में परिजन पहुंचे तो आरोपी अनिल दीवार फांदकर भाग निकला।
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मासूम रो रही थी और उसके कपड़े भी फटे थे। मां ने बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने की संभावना जताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने अभियुक्त अनिल को 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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