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Tantrik Murder Case: झाड़फूंक के पैसे वापस मांगने पर हुआ था विवाद, दो सगे भाइयों को उम्रकैद की जांच

Tue, 27 Sep 2022 06:31 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 27 Sep 2022 06:31 PM IST
सार

मऊ थाना क्षेत्र में पांच साल पहले झाड़फूंक के रुपयों को लेकर एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Life imprisonment to two real brothers in murder case tantrik  in Chitrakoot
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चित्रकूट जिले में तांत्रिक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बात दें कि यह घटना पांच साल पुरानी है।

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मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि छह दिसंबर 2017 को मऊ थाने में बरियारी कला गांव निवासी वर्मा केवट ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि पांच दिसंबर 2017 की रात उसका बड़ा भाई छेदीलाल खाना खाने के बाद अपने पुत्र अजय के साथ चारपाई पर सो रहा था।
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इस दौरान देर रात को गोली मारकर उसके भाई की हत्या कर दी गई। वादी के अनुसार छेदीलाल झाड़फूंक करता था और उसने छह हजार रुपये लेकर गांव के रामबली की गर्भवती पत्नी की भी झाड़फूंक की थी, लेकिन गर्भ खराब हो गया था। तब से रामबली व उसका भाई चुनकाई पैसा वापस मांग रहे थे। 

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बता दें कि पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद रामबली और चुनकाई समेत तीन के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें तीसरे आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसका आरोपपत्र किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। इसमें दोषसिद्ध होने पर चुनकाई व रामबली केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

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