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Kanpur News: युवक की गोली मारकर हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Sat, 01 Feb 2025 01:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:08 AM IST
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Life imprisonment to two brothers for shooting dead a young man
उन्नाव। घात लाकर रास्ते में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मुकदमे में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी पाया है। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सफीपुर कोतवाली के मोहल्ला कजियाना कस्बा निवासी अकील की वर्ष 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे सईद ने पुलिस को तहरीर देकर मोहल्ले में ही रहने वाले आतिर और उसके भाई कासिम पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 11 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह (सईद) पिता अकील के साथ शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। कस्बा स्थित गेस्ट हाउस के पास से निकल रहा था, तभी घात लगाए आतिर और कासिम ने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पिता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इसी दौरान कासिम ने तमंचे से फायर कर पिता अकील को घायल कर दिया। कानपुर हैलट में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने आतिर, कासिम व दो अज्ञात पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 13 नवंबर 2018 को दोनों भाइयों को जेल भेजा और 18 जनवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी कासिम का एक भाई वर्ष 2017 से लापता था। कासिम और आतिर को शक था कि भाई को गायब करने में अकील का हाथ है। दोनों परिवारों के बीच मोहल्ले में वर्चस्व कायम करने के लिए खुन्नस रहती थी। अपर सत्र न्यायालय तृतीय में शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश कविता मिश्रा ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर आतिर और उसके भाई कासिम के दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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