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UP: शौहर का कत्ल कराने वाली बीवी व आशिक को उम्रकैद, अवैध संबंधों के चलते निकाह के 6 माह बाद करा दी थी हत्या
Sat, 17 Feb 2024 11:42 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 17 Feb 2024 11:42 PM IST
सार
11 साल पुराने मुकदमे में सेशन कोर्ट ने शौहर का कत्ल कराने वाली बीवी व आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कानपुर में शौहर का कत्ल कराने वाली बीवी व उसके आशिक को अपर जिला जज प्रथम राजेश चौधरी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवती पर पांच हजार जबकि आशिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कर्नलगंज निवासी मिर्जा दानिश अहमद का निकाह कौशांबी के कढ़ा निवासी सबा से हुआ था। सबा आशिक फहद को भाई बताकर अक्सर घर बुलाती थी, जिसे लेकर झगड़े होते थे।
शादी के छह माह बाद ही सबा ने बेकनगंज के नादिर बाग निवासी प्रेमी फहद के साथ मिलकर दानिश की हत्या की साजिश रची। चार किशोरों को हत्या की सुपारी दी। 14 अप्रैल 2013 को फहद पुताई का काम दिलाने के बहाने दानिश को साथ ले गया और चार किशोरों की मदद से हत्या करवा दी। किशोरों ने दानिश को बेकनगंज चौराहे पर गोली मार दी थी। दानिश के मामा मिर्जा नादिर हुसैन ने चमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शादी के छह माह बाद ही सबा ने बेकनगंज के नादिर बाग निवासी प्रेमी फहद के साथ मिलकर दानिश की हत्या की साजिश रची। चार किशोरों को हत्या की सुपारी दी। 14 अप्रैल 2013 को फहद पुताई का काम दिलाने के बहाने दानिश को साथ ले गया और चार किशोरों की मदद से हत्या करवा दी। किशोरों ने दानिश को बेकनगंज चौराहे पर गोली मार दी थी। दानिश के मामा मिर्जा नादिर हुसैन ने चमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एडीजीसी प्रदीप साहू व अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि सबा, फहद व चार किशोरों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। किशोरों के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है जबकि सबा और फहद के मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सबा और फहद को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।