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Kanpur News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 13 Feb 2025 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 13 Feb 2025 12:46 AM IST
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Life imprisonment to the man convicted of raping a woman
महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौरा में नौकरी कर रही एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ वर्ष 2021 में हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई अदालत में चल रही थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा रलवे स्टेशन पर प्राइवेट कर्मी के रूप में स्टोर में काम करती थी। जहां 23 जून 2021 को उसको अकेला देखकर भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के हारामऊ का रहने वाले बीरू उर्फ वीर सिंह ने उसको दबोचकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। महिला के शोर मचाने पर वहां पहुंचे स्टोर प्रभारी दशरथ व अन्य लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था।
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मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बीरू उर्फ वीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके साथ ही मामले की विवेचना पूरी कर उसके खिलाफ आरोप पत्र आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र निगम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बीरू उर्फ वीर सिंह को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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