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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment to the husband who burnt his wife alive, mother-in-law and father-in-law to ten years impris

पत्नी को जिंदा जलाया: दहेज के लिए मारपीट कर लगाई थी आग, पति को उम्रकैद...सास-ससुर को भी दस-दस साल कैद की सजा

Fri, 19 Jan 2024 11:08 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 19 Jan 2024 11:08 AM IST
सार

Kanpur News: दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, सास-ससुर को भी एडीजे कोर्ट ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई हैं।

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Life imprisonment to the husband who burnt his wife alive, mother-in-law and father-in-law to ten years impris
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में दहेज हत्या में दोषी पति को अपर जिला जज प्रथम राजेश चौधरी ने उम्रकैद व सास-ससुर को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर कुल 31500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इससे 20 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाएंगे।

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रूरा के किशनपुर निवासी विशंभरनाथ पांडेय ने बेटी ज्योति की शादी कल्याणपुर के कश्यपनगर निवासी पीयूष कुमार द्विवेदी के साथ सात मार्च 2014 को की थी। दहेज की मांग को लेकर 10 फरवरी 2019 को ससुरालवालों ने ज्योति को मारापीटा और आग लगा दी। हैलट में इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई थी।
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मामले में पिता विशंभरनाथ ने ससुरालवालों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि ज्योति के मृत्यु से पहले हुए बयान व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति पीयूष, सास गुड्डी व ससुर गिरीश को दोषी मानकर सजा सुनाई।

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चार साल की बेटी के चिल्लाने पर बचाने पहुंचे थे लोग
ज्योति ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया था कि मारपीट के बाद सास ने हाथ बांधे, ससुर ने मिट्टी का तेल डाला और पति के कहने पर सास ने आग लगा दी। इसके बाद पति ने किचन का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। चार साल की बेटी चिल्लाई तो बाहर मौजूद लोग उसे बचाने पहुंचे और आग बुझाई। इसके बाद अस्पताल पहुंचाया।

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