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Kanpur News: सराफा व्यापारी की हत्या व लूट में चार को उम्रकैद

Mon, 28 Oct 2024 11:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Oct 2024 11:37 PM IST
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Life imprisonment to four for murder and robbery of bullion trader
उन्नाव। सराफा व्यापारी की हत्या व लूट के मुकदमे में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फरवरी 2017 को बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख के जेवर लूट लिए थे।
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सफीपुर कोतवाली मोहल्ला किला बाजार निवासी दानिश अंसारी ने 25 फरवरी 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके चाचा अंजुम अंसारी की कस्बे के राहतगंज (बड़ी बाजार) में अंजुम ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। 25 फरवरी को शाम छह बजे वह दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। वह रामकिशुन और नईम चूड़ी वाले के घर के बीच में थे, तभी बाइक से पीछा करते हुए पहुंचे तीन नकाबपोश बदमाशों ने अंजुम अंसारी के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी और बैग लूटकर भाग गए थे। बैग में 10 लाख के जेवर थे। मोहल्ले के बाबर अली सफवी और दानिश अंसारी ने उन्हें सफीपुर सीएचसी पहुंचाया था, जहां अंजुम को मृत घोषित कर दिया गया था।
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मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ सफीपुर संजय कुमार पांडेय ने की थी। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले थे। पुलिस ने घटना में शामिल बदमाश शहजाद, मनीष राजपूत, आशू उर्फ सुमित गुप्ता निवासी काजीखेड़ा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर, कुलदीप उर्फ अजय निवासी मदनापुर थाना कोतवाली तिर्वा कन्नौज के नाम मुकदमे में बढ़ाए थे। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया था और लूट का माल व रुपये बरामद करते हुए चारों को जेल भेजा था। इसके बाद 18 जून 2017 को चारों के खिलाफ हत्या, लूट, माल बरामदगी, षड़यंत्र रचने व तथ्यों को छिपाने पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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