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पुराने वाहनों को रखना अब होगा महंगा, 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीकरण की फीस में हुई बढ़ोत्तरी
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कानपुर देहात। जनपद में पुराने वाहनों को रखना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण कराने के लिए फीस में बढ़ोत्तरी की है। इससे वाहन सवारों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, फिटनेस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सभी प्रदेश सरकारों को भेजा गया था। वहीं, केंद्रीय मोटरयान नियम-2021 में किया गया संशोधन पहली अप्रैल से लागू हो गया है।
इसके तहत 15 वर्ष पुराने निजी व कामर्शियल वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना काफी महंगा हो गया है। 15 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल का अब फिर से पंजीकरण करने के लिए कुल 1400 रुपये देने होंगे।
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इसी तरह तीन पहिया, चार पहिया सहित अन्य वाहनों की फीस में बढ़ोत्तरी की गई है। आरआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को रखने के लिए फिर से पंजीकरण कराना पड़ता है। शासन से इसकी फीस निर्धारित की गई है। वहीं, लोग कार्यालय आकर फीस के संबंध में जानकारी ले रहे हैं।
वाहन नई फीस
मोटरसाइकिल 1400
थ्री व्हीलर 4300
चार पहिया 8300
मध्यम माल/यात्री वाहन 10800
हैवी माल/यात्री वाहन 13000
नोट : 15 वर्ष पुराने वाहनों के लिए निर्धारित फीस
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, फिटनेस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सभी प्रदेश सरकारों को भेजा गया था। वहीं, केंद्रीय मोटरयान नियम-2021 में किया गया संशोधन पहली अप्रैल से लागू हो गया है।
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इसके तहत 15 वर्ष पुराने निजी व कामर्शियल वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना काफी महंगा हो गया है। 15 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल का अब फिर से पंजीकरण करने के लिए कुल 1400 रुपये देने होंगे।
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इसी तरह तीन पहिया, चार पहिया सहित अन्य वाहनों की फीस में बढ़ोत्तरी की गई है। आरआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को रखने के लिए फिर से पंजीकरण कराना पड़ता है। शासन से इसकी फीस निर्धारित की गई है। वहीं, लोग कार्यालय आकर फीस के संबंध में जानकारी ले रहे हैं।
वाहन नई फीस
मोटरसाइकिल 1400
थ्री व्हीलर 4300
चार पहिया 8300
मध्यम माल/यात्री वाहन 10800
हैवी माल/यात्री वाहन 13000
नोट : 15 वर्ष पुराने वाहनों के लिए निर्धारित फीस