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Kanpur: सेवानिवृत्त सार्जेंट से 7.76 लाख की धोखाधड़ी, पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, रिपोर्ट दर्ज
Sun, 10 May 2026 08:21 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Sun, 10 May 2026 08:21 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
चकेरी में वायु सेना से सेवानिवृत्त सार्जेंट शिवभूषण शुक्ला ने श्यामनगर निवासी व्यक्ति पर प्लॉट दिलाने के नाम पर 7.76 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। बाद में पता चला कि विक्रेता को जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बर्रा पांच निवासी शिवभूषण ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि एसडब्ल्यूओ इंडिया और सिम्बा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी पत्नी सरोज शुक्ला के नाम दहेली सुजानपुर स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री 28 जुलाई 2012 को कराई गई थी। इसके लिए उनसे 7.76 लाख रुपये लिए गए। श्यामनगर निवासी गुरुजीत दीवान ने खुद को उक्त जमीन का अधिकृत मुख्तारआम बताते हुए भरोसा दिलाया था कि एसडब्ल्यूओ की ओर से उसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है। इसकी प्रति बाद में दे दी जाएगी। आरोप है कि गुरुजीत ने पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी नहीं दी। इस वजह से जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो सका। साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त हो गया।
इसके बाद गुरुजीत दीवान ने स्वयं सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने के लिए वाद दाखिल कर दिया। उसके खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि गुरुजीत दीवान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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बर्रा पांच निवासी शिवभूषण ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि एसडब्ल्यूओ इंडिया और सिम्बा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी पत्नी सरोज शुक्ला के नाम दहेली सुजानपुर स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री 28 जुलाई 2012 को कराई गई थी। इसके लिए उनसे 7.76 लाख रुपये लिए गए। श्यामनगर निवासी गुरुजीत दीवान ने खुद को उक्त जमीन का अधिकृत मुख्तारआम बताते हुए भरोसा दिलाया था कि एसडब्ल्यूओ की ओर से उसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है। इसकी प्रति बाद में दे दी जाएगी। आरोप है कि गुरुजीत ने पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी नहीं दी। इस वजह से जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो सका। साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त हो गया।
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इसके बाद गुरुजीत दीवान ने स्वयं सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने के लिए वाद दाखिल कर दिया। उसके खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि गुरुजीत दीवान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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