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कानपुर: आईटीआर फाइलिंग से चूके करदाताओं के लिए राहत, 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे बिलेटेड रिटर्न, जानें नियम

Sat, 05 Sep 2026 11:56 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 05 Sep 2026 11:56 AM IST
सार

Kanpur News: कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए जिन करदाताओं ने 31 अगस्त 2026 तक अपने गैर-ऑडिट आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं। वे अब 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए लेट फीस चुकानी होगी।

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Kanpur Relief for taxpayers who missed the ITR filing deadline belated returns can be filed until December 31
आईटीआर फाइलिंग - फोटो : AI

विस्तार

जिन करदाताओं ने कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपने गैर ऑडिट रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक दाखिल नहीं किए हैं। ऐसे आयकरदाता अभी भी बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। देरी से फाइल करने पर शुल्क लगेगा।

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सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीएआई के पूर्व सभापति सीए दीप मिश्रा ने बताया कि कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर एक हजार रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुसार कर देनदारी पर लागू होने वाला ब्याज भी देय हो सकता है।

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संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
जिन करदाताओं ने अपनी आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिए हैं लेकिन बाद में उन्हें कोई गलती मिलती है, वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। एक जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 के बीच दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

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