फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Notice to Fatima Convent School for not giving admission under RTE

Kanpur: आरटीई के तहत दाखिला न देने पर फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस, बीएसए ने की कार्रवाई

Sun, 10 Jul 2022 11:29 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 10 Jul 2022 11:29 AM IST
सार

आरटीई में दाखिले संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शमशाद अहमद शुक्रवार को स्कूल पहुंचे थे। स्कूल के स्टाफ ने उन्हें गेट में घुसने नहीं दिया। स्टाफ ने कहा था कि यह अल्पससंख्यक समुदाय का स्कूल है।

विज्ञापन
Kanpur: Notice to Fatima Convent School for not giving admission under RTE
फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला न देने पर अशोक नगर स्थित फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सुरजीत कुमार सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में नोटिस का जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


नोटिस में लिखा गया कि अशोक नगर निवासी ऊषा सोनकर और रोशनी के आरटीई में दाखिले संबंधित प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शमशाद अहमद शुक्रवार को स्कूल पहुंचे थे। स्कूल के स्टाफ ने उन्हें गेट में घुसने नहीं दिया। स्टाफ ने कहा था कि यह अल्पससंख्यक समुदाय का स्कूल है। हम आरटीई में प्रवेश नहीं लेते हैं जबकि आरटीई की पहली लॉटरी में 15 बच्चों का चयन हुआ था लेकिन स्कूल ने किसी को भी दाखिला नहीं दिया। मान्यता शर्तों के विपरीत स्कूल का संचालन किया जा रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed