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Kanpur: हत्या के 15 साल पुराने मुकदमे में प्रधान समेत तीन को उम्रकैद, पढ़ें पूरा मामला

Tue, 30 Aug 2022 08:15 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 30 Aug 2022 08:15 AM IST
सार

कानपुर में पुरानी रंजिश के मामले में ग्राम प्रधान समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Kanpur: Life imprisonment for three including Pradhan in 15-year-old murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर देने वाले ग्राम प्रधान समेत तीन दोषियों को अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के भाई को मिलेगी। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया।

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सचेंडी थानांतर्गत ग्राम झखरा निवासी किशन कुमार राजपूत अपने भाई टिकरा निवासी श्याम बिहारी के साथ 25 अप्रैल 2007 को कबाड़ बेचने गया था। शाम लगभग साढ़े छह बजे गांव के ही श्याम बाबू, उसका बेटा ओमप्रकाश उर्फ लाला, गुलाब सिंह व गणेश वहां पहुंच गए और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करने लगे। श्याम बिहारी के विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली श्याम बिहारी के गले और कनपटी में लगी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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पास के होटल में पानी पीने गए श्याम के भाई किशन ने शोर मचाया तो सभी भाग निकले। किशन ने ही चारों के खिलाफ बिठूर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी राजेंद्र प्रसाद उत्तम व वादी के अधिवक्ता शशिकांत सचान, प्रांजल शुक्ला ने बताया कि चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से वादी किशन के अलावा दो चश्मदीद गवाहों समेत कुल 13 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मौजूदा ग्राम प्रधान गणेश, ओमप्रकाश व गुलाब को सजा सुनाई जबकि साक्ष्य न होने पर श्यामबाबू को बरी कर दिया।

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