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Kanpur: रंगदारी के एक मुकदमे में दीनू उपाध्याय की न्यायिक हिरासत मंजूर
Thu, 12 Jun 2025 10:03 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 12 Jun 2025 10:03 PM IST
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अधिवक्ता दीनू उपाध्याय
- फोटो : अमर उजाला
सीजेएम सूरज मिश्रा ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अधिवक्ता धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू को 25 जून तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखने के आदेश दिए हैं। फजलगंज में एक दुकान पर कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में दीनू आरोपी है।
कौशलपुरी निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपने बेटे अरविंदर, बहू मनमीत कौर और पौत्र अमनदीप के खिलाफ साथियों के साथ मिलकर जबरन उनकी दुकान पर कब्जा करने, लगभग 60 लाख का माल हड़प लेने और कैश बाक्स लूटने के मामले में 16 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान अधिवक्ता दीनू और नीरज दुबे का नाम सामने आया था।
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कौशलपुरी निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपने बेटे अरविंदर, बहू मनमीत कौर और पौत्र अमनदीप के खिलाफ साथियों के साथ मिलकर जबरन उनकी दुकान पर कब्जा करने, लगभग 60 लाख का माल हड़प लेने और कैश बाक्स लूटने के मामले में 16 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान अधिवक्ता दीनू और नीरज दुबे का नाम सामने आया था।
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दीनू उपाध्याय
- फोटो : अमर उजाला
दीनू को पिंटू सेंगर हत्याकांड में पिछले दिनों जेल भेजा जा चुका है। इस मुकदमे के विवेचक ने भी कोर्ट में अर्जी देकर दीनू को न्यायिक अभिरक्षा में रखने की मांग की थी, जिस पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेल में बंद दीनू की कोर्ट में पेशी हुई।
कस्टडी रिमांड में दीनू
- फोटो : अमर उजाला
अभियोजन की ओर से रिमांड मांगा गया, जबकि बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दीनू की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली।