{"_id":"6accfefb512f8c5cbc089db3","slug":"kanpur-hotelier-s-son-also-retracts-statement-in-extortion-case-hearing-to-be-held-again-2026-10-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रंगदारी मामले में होटल कारोबारी का बेटा भी बयान से मुकरा, फिर होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: रंगदारी मामले में होटल कारोबारी का बेटा भी बयान से मुकरा, फिर होगी सुनवाई
Mon, 12 Oct 2026 09:22 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:22 PM IST
सार
होटल कारोबारी सुरेश पाल के बेटे पुष्पेंद्र को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की। मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ढाई करोड़ रुपये रंगदारी मामले में वादी सुरेश पाल के बेटे पुष्पेंद्र कुकरेजा की सोमवार को जिला जज की अदालत में गवाही हुई। पुष्पेंद्र भी बयान से मुकर गया। शेष जिरह मंगलवार को होगी। होटल कारोबारी सुरेश पाल ने सात अगस्त 2025 को किदवई नगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और आयुष उर्फ लवी मिश्रा के खिलाफ रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले सुरेश पाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही के दौरान बयान से मुकर गए थे। होटल मैनेजर भी अपने बयान से पलट गया था, जबकि एफआईआर लेखक ने अभियोजन के पक्ष में बयान दिया था।
विज्ञापन
मुकदमे में चौथे गवाह के रूप में पेश हुए पुष्पेंद्र ने अदालत में कहा कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसे अपने पिता के खिलाफ नौबस्ता थाने में दर्ज एक मुकदमे की जानकारी है, लेकिन रंगदारी के मामले में उसे कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि अखिलेश दुबे या लवी मिश्रा ने उसके सामने कभी उसके पिता से रंगदारी नहीं मांगी। कार्यवाहक डीजीसी के मुताबिक, अभियोजन की ओर से गवाह से जिरह की गई, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी।
विज्ञापन