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Kanpur Extortion Case: होटल कारोबारी से ढाई करोड़ की रंगदारी का मामला, जल्द तय हो सकते हैं अखिलेश पर आरोप

Fri, 03 Jul 2026 11:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 03 Jul 2026 11:49 AM IST
सार

Kanpur News: होटल कारोबारी से ढाई करोड़ की रंगदारी वसूलने के मामले में कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे और लवी पर आरोप तय करने के लिए 29 जून की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को छह महीने में निपटाने के निर्देश दे रखे हैं।

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Kanpur Extortion Case demand of 2.5 crore from hotelier charges against Akhilesh Dubey likely framed on 29th
अखिलेश दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में होटल कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी के खिलाफ बुधवार को कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष ने आरोप पर बहस के लिए समय की मांग की जिस पर जिला जज ने 29 जून की तारीख तय कर दी है।

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भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा पाॅक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने के मामले में अखिलेश दुबे के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें अखिलेश और लवी को जेल भेजा गया था। अगले ही दिन होटल कारोबारी सुरेश पाल ने भी किदवईनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई।

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छह महीने में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश
इसमें आरोप लगाया था कि उन्हें भी रवि सतीजा की तरह पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूली गई थी। इसी मामले में जमानत के लिए अखिलेश दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

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