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कानपुर देहात : मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र में बारह साल पहले एक व्यक्ति को पीटकर मरणासन्न करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बिल्हौर के इदलापुर गांव निवासी सुषमा देवी ने 15 दिसंबर 2010 को गांव के शंकर दयाल, अखिलेश व खुशबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुषमा ने तीनों पर घर में घुसकर पति सतीश चंद्र को पीटकर मरणासन्न करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान सतीश चंद्र की मृत्यु हो जाने पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए शंकर दयाल व अखिलेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात कनिष्क कुमार की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों को घर में घुसकर मारपीट करने का दोषी पाया।
मामले में शंकर दयाल व अखिलेश को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अदालत ने आरोपियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बिल्हौर के इदलापुर गांव निवासी सुषमा देवी ने 15 दिसंबर 2010 को गांव के शंकर दयाल, अखिलेश व खुशबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुषमा ने तीनों पर घर में घुसकर पति सतीश चंद्र को पीटकर मरणासन्न करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान सतीश चंद्र की मृत्यु हो जाने पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए शंकर दयाल व अखिलेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात कनिष्क कुमार की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों को घर में घुसकर मारपीट करने का दोषी पाया।
मामले में शंकर दयाल व अखिलेश को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अदालत ने आरोपियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।