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Kanpur Dehat: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि घाटमपुर पुलिस ने बाबुपुरवा निवासी हस्मत व जालौन के कदौरा क्षेत्र के चतेला गांव निवासी बाबू कुशवाहा के खिलाफ वर्ष 2011 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
शुक्रवार को अदालत ने दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि घाटमपुर पुलिस ने बाबुपुरवा निवासी हस्मत व जालौन के कदौरा क्षेत्र के चतेला गांव निवासी बाबू कुशवाहा के खिलाफ वर्ष 2011 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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शुक्रवार को अदालत ने दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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