फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   kanpur dehat news, lock down

अब सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Mon, 01 Jun 2020 10:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2020 10:24 PM IST
विज्ञापन
kanpur dehat news, lock down
कानपुर देहात। नई गाइड लाइन के अनुसार जिले में अब सुबह आठ से रात आठ बजे तक कुल 12 घंटे दुकानें खुलेंगी। अभी तक सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही दुकानें खुल रही थीं। हालांकि पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार एक दिन सड़क की दाईं ओर व दूसरे दिन बाईं ओर की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का प्रयोग अनिवार्य होगा। बड़ी दुकानों के अंदर अधिकतम पांच ग्राहक रह सकेंगे। शर्त के साथ मिठाई दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। सोमवार दोपहर डीएम राकेश कुमार सिंह ने अनलॉक-1 की गाइड लाइन जारी की है।
विज्ञापन

सैलून/ब्यूटी पार्लर में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। बाल काटने वाले को फेस शील्ड व ग्लब्स पहनना होगा। मिठाई की दुकानों या परिसर या रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बैठाकर खाद्य सामग्री खिलाने की छूट नहीं होगी। ग्राहक मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ पैक कराकर ले जा सकेंगे। रिटेल सब्जी मंडी पहले की तरह सुबह छह से नौ बजे तक खुलेंगी। ई-रिक्शा व ऑटो को निर्धारित सीट के अनुसार सवारियां बैठाकर संचालन की अनुमति दी गई है। निजी वाहनों में यही नियम लागू रहेगा। वाहनों में यात्रा करने वालों को आरोग्य सेतु व आयुष कवच मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। मुख्य बाजार में चार पहिया व दो पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को रात में चलने की छूट रहेगी। सभी सरकारी कार्यालय सौ फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार पर रोक लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार सामाजिक दूरी का पालन कर लगाई जाएगी। सड़क पटरी पर दाईं व र्बाइं ओर एक-एक दिन स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को कार्य करने की छूट रहेगी, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। पार्कों को सुबह पांच से आठ बजे तक व शाम को पांच से आठ बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। खेल अभ्यास के लिए स्टेडियम/क्रीड़ा स्थल खुलेंगे। बरात घर खुलेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। शादी में अधिकतम 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में शामिल होने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, फेस मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। रात्रि शिफ्ट में काम करने वालों के लिए सुरक्षित परिवहन औद्योगिक इकाई को उपलब्ध कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed