फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat : Life imprisonment to three including husband and son for killing wife, body was buried at home

Kanpur Dehat: पत्नी की हत्या का मामला, घर में ही दफना दिया था शव, पति-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

Sat, 26 Aug 2023 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Sat, 26 Aug 2023 01:25 AM IST
सार

सरोज पाल की बेटी सुधा ने मामले में मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए रिश्तों की परवाह नहीं की। उसने पिता, भाई, भाभी व भाभी की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद इन सभी के खिलाफ अदालत में अपने बयान दर्ज कराने के साथ ही मामले की लगातार पैरवी की।

विज्ञापन
Kanpur Dehat : Life imprisonment to three including husband and son for killing wife, body was buried at home
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र में पांच साल पहले एक महिला की हत्या कर शव जमीन में दफनाने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने पति, पुत्र व पुत्र की सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।

विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि मंगलपुर क्षेत्र के खानपुर रसूलाबाद निवासी सुधा ने सिकंदरा थाने में वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी मां सरोज पाल (50) सिकंदरा के मालवीय नगर में परिवार के साथ रहती थीं।
विज्ञापन

उसने मां से आखरी बार सात फरवरी 2018 की रात दस बजे बात की थी। उसके बाद जब मां से उसकी कई दिन बात नहीं हुई तो वह 11 फरवरी 2018 को मायके गई। घर पर मां सरोज को न देखकर पिता पतरौल, भाई मान सिंह, भाभी सीमा व भाभी की मां रानी से उनके बारे में पूछा तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया। की हत्या कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इससे उसे मां की हत्या की आशंका हुईं। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घर में ही दफनाए गए सरोज पाल के शव को खोज लिया था। इसके साथ सभी के खिलाफ विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता की अदालत में चल रही थी।

शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरोज पाल के पति पतरौल, पुत्र मान सिंह व पुत्र की सास रानी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी बहू सीमा को दोषमुक्त कर दिया है।

मां के हत्यारों को बेटी ने दिलाई सजा
सरोज पाल की बेटी सुधा ने मामले में मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए रिश्तों की परवाह नहीं की। उसने पिता, भाई, भाभी व भाभी की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद इन सभी के खिलाफ अदालत में अपने बयान दर्ज कराने के साथ ही मामले की लगातार पैरवी की। इससे दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली।

सरोज ने की थी दूसरी शादी
सरोज की बेटी सुधा ने अपने बयानों में बताया था कि जब वह पांच छह साल की थी, तब उसकी मां ने दूसरी शादी की थी। इसके बाद उसके सौतेले भाई का जन्म हुआ। शादी के बाद वह ससुराल आ गई। भाई का विवाह होने पर उसकी सास रानी देवी के अवैध संबंध उसके सौतेले पिता से हो गए। वह ज्यादातर उसके मां के घर पर रहने लगी थी। इसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसकी मां

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed